कल 1 फरवरी से बैंकिंग रूल्स और LPG सिलेंडर समेत इन नियमों में होंगे बदलाव, चेक करें डिटेल्स

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कल 1 फरवरी से बैंकिंग रूल्स और LPG सिलेंडर समेत इन नियमों में होंगे बदलाव, चेक करें डिटेल्स


शिमलाः
कल से नए महीने की शुरुआत हो रही है। फरवरी माह की शुरुआत में बहुत कुछ बदलने वाला है। फिर चाहे हम बात करें बैंकिग क्षेत्र की या फिर गैस सिलेंडर की कीमतों की। इन बदलावों का सीधा सा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। 

जानें क्या होंगे बदलाव-

बदल सकती हैं LPG की कीमतें -

तेल कंपनियों द्वारा हर महीने पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाता है। ऐसे में कल से शुरु हो रहे नए माह फरवरी में भी कीमतों में बदलाव हो सकता है। कल यानी एक फरवरी को बजट भी पेश होना है ऐसे में देखना रहेगा कि इसका गैस सिलेंडर की कीमतों पर क्या असर पड़ता है। 

वहीं, अतंरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का भाव बढ़ने के कारण एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। परंतु देश में 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के मद्देनजर लोगों को गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत जारी रह सकती है।

PNB के इस नियम में बदलाव-

बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक भी नए महीने से अपने एक नियम में बदलाव करने जा रहा है। इस संबंध में PNB ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 1 फरवरी से यदि आपकी किसी किस्त या निवेश का डेबिट अकाउंट में पैसा न होने की वजह से फेल होता है तो इसके लिए ग्राहकों को 250 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा।

1 फरवरी से SBI ग्राहकों को पैसे ट्रांसफर करना होगा महंगा-

मिली जानकारी के मुताबिक नए महीने की शुरुआत में SBI के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 फरवरी से बैंक के ग्राहकों को पैसे ट्रांसफर करना महंगा पड़ने वाला है। इस संबंध में बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 1 फरवरी 2022 से आईएमपीएस ट्रांजेक्शन में एक नया स्लैब जोड़ा है, जो 2 लाख से 5 लाख रुपए का है। 

फरवरी माह से  बैंक ब्रांच से IMPS के माध्यम से पैसे भेजने वाले ग्राहकों को 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की ट्राजेक्शन पर 20 रुपए के साथ-साथ  GST का भुगतान करना रहेगा। 

बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक क्लीयरेंस में किया बदलाव-

बता दें कि एक फरवरी से बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक क्लीयरेस से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। इस संबंध में बैंक ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। यदि कंफर्मेशन नहीं होता है तो चेक को वापस भी किया जा सकता है।

इसके अलावा बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे सीटीएस क्लीयरिंग के लिए पॉजिटिव पे की सुविधा का लाभ लें। बता दें कि बैंक द्वारा यह बदलाव 10 लाख रुपए से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए हैं।

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